शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को झटका! अश्लील फ़िल्म केस में अदालत ने 27 जुलाई तक बढ़ाई पुलिस कस्टडी

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शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को झटका! अश्लील फ़िल्म केस में अदालत ने 27 जुलाई तक बढ़ाई पुलिस कस्टडी

अश्लील वीडियो बनाने और इसका कारोबार करने का आरोपी राज कुंद्रा और रायन थॉर्पे की पुलिस कस्टडी अदालत ने चार दिन और बढ़ा दी है। उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस

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अश्लील वीडियो बनाने और इसका कारोबार करने का आरोपी राज कुंद्रा और रायन थॉर्पे की पुलिस कस्टडी अदालत ने चार दिन और बढ़ा दी है। उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। बता दें, गिरफ़्तारी के बाद राज कुंद्रा को अदालत ने पहले तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था, जो आज यानी शुक्रवार को ख़त्म हो गयी। मुंबई पुलिस ने आगे की जांच के लिए सात दिनों की कस्टडी और मांगी थी।

मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को कुंद्रा और थॉर्पे को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। सात दिनों की कस्टडी मांगने के पीछे पुलिस ने बताया कि उन्हें शक़ है, अश्लील फ़िल्म कारोबार से जो कमाई की गयी थी, उसे कुंद्रा ने ऑनलाइन बेटिंग में लगाया है। राज कुंद्रा के यस बैंक के एकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ़ अफ्रीका एकाउंट के बीच हुए ट्रांजेक्शन की जांच पुलिस करना चाहती है। इस पर अदालत ने राज और रायन को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

सोमवार देर रात क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ़्तार कर लिया था। उन पर अश्लील वीडियो बनाकर ऐप के ज़रिेए प्रसारित करने और इसका कारोबार करने के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी रायन थॉर्पे को भी पकड़ा था।

मेडिकल जांच के बाद राज को पुलिस कमिश्नर के ऑफ़िस ले जाया गया था और मंगलवार दोपहर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज गिया गया। शुक्रवार को राज को जेल से अदालत ले जाने का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राज उन्हीं कपड़ों में हैं, जो उन्होंने गिरफ़्तारी के वक़्त पहने थे।

मंगलवार की पेशी के दौरान राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उनकी ओर की बनाई गई फिल्मों को कामोत्तेजक कहना गलत होगा। वकील ने कोर्ट से कहा है कि राज कुंद्रा और रायन थार्प की ओर से बनाई गई फिल्मों को एडल्ट कहना सही नहीं है। इनकी फिल्मों को अभद्र कहा जा सकता है लेकिन कामोत्तेजक नहीं। राज कुंद्रा के वकील ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए के आवेदन पर भी आपत्ति जताई है। वकील ने आगे कहा है कि पुलिस इन दिनों जिन वेब शो की जांच कर रही उसको अश्लील कंटेंट बता रही है, जबकि इसे एडल्ट कंटेंट में वर्गीकृत नहीं किया जा स