फिल्म ‘राधे’ को लेकर दिल्ली HC ने दिया बड़ा आदेश, पढ़िये- कैसे मिली सलमान खान को राहत

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फिल्म ‘राधे’ को लेकर दिल्ली HC ने दिया बड़ा आदेश, पढ़िये- कैसे मिली सलमान खान को राहत

ईद के मौके पर बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान की रिलीज फिल्म 'राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा और अहम आदेश दिया है। सलमान खान अ

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ईद के मौके पर बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान की रिलीज फिल्म ‘राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा और अहम आदेश दिया है। सलमान खान अभिनीत फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेटेड प्रतियों को अनधिकृत रूप से साझा, संग्रहीत, प्रसारित और बेचने वालों के अकाउंट को तत्काल निलंबित करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने वाट्सएप को निर्देश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने अंतरिम आदेश में विभिन्न निजी पक्षों को वाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से अनधिकृत रूप से ऐसा करने पर रोक लगाई है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि जी-इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के पास फिल्म को वितरित करने या रिलीज करने का विशेष लाइसेंस है और यह मामला प्रथम ²ष्टया उसके पक्ष में है और रोक नहीं लगाने पर उसे अपूरणीय क्षति होगी। पीठ ने वाट्सएप से कहा कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे खातों को निलंबित कर दें।जी इंटरटेनमेंट की याचिका में कहा कि उसके पास फिल्म के अधिकारों का अनन्य लाइसेंस है और उसी के पास इसे प्रदर्शित करने या रिलीज करने का विशेष अधिकार है।

पीठ ने नोट किया कि निजी व्यक्तियों से संबंधित वाट्सएप अकाउंट के प्रिंट आउस से पता चलता है कि वे फिल्म को बेच रहे हैं और संदेशों से पता चलता है कि इसके बदले भुगतान भी प्राप्त कर रहे हैं। जी इंटरटेनमेंट ने पीठ को बताया कि 14 मई को वादी ने महाराष्ट्र साइबर डिजिटल क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज की थी और 17 मई को साइबर सेल में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

यहां पर बता दें कि 14 मई को ईद के दिन सलमान और दिशा पाटनी अभिनीत फिल्म ‘राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ ओटीटी प्लेटफॉर्म जी प्लेक्स पर रिलीज की गई थी। रिलीज होने के साथ ही पायरेसी का मुद्दा खड़ा हो गया है। इससे पहले अभिनेता सलमान खान ने भी एक ट्वीट कर लोगों से फिल्म को पायरेटेड साइट्स पर नहीं देखने की अपील की थी और कहा था कि यदि अब भी कोई ऐसा करेगा तो साइबर सेल उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा।