शिल्पा शेट्टी मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस सूत्रों के आधार पर की गई रिपोर्टिंग, अपमानजनक नहीं

HomeNews

शिल्पा शेट्टी मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस सूत्रों के आधार पर की गई रिपोर्टिंग, अपमानजनक नहीं

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कई मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ मानहानि का दावा किया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि सूत्रो

KBC ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, अमिताभ को माँगना पड़ी माफी
Rhea chakraborty reveals that Sushant singh rajput Bandra home was Haunted?
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड से घबरा गईं रतन राजपूत की मां वीडियो जारी After Sushant Singh Rajput suicide Ratan Rajput video viral stated my dad and mom frightened

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कई मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ मानहानि का दावा किया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है. हाईकोर्ट ने वकील से ये भी कहा है कि ‘ आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी. आप का क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है.’

शिल्पा के वकील ने कोर्ट में कहा कि मीडियो जो रिपोर्ट छाप रहा है वो उसके बच्चों को प्रभावित करती हैं. उसके रोने के बारे में रिपोर्ट, से पता चलता है की वो ह्यूमन हैं. इस पर कोर्ट ने पूछा- अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि अदालत बैठ कर जांच करेगी कि हर एक कहानी के लिए मीडिया हाउस किन स्रोतों का हवाला देते हैं?

कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो पुलिस सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट की गई है, मानहानिकारक नहीं है.

आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो गिल्टी हैं या नहीं. हम इसे लेकर कुछ नहीं कह रहे. लेकिन जो बात जांच के दौरान क्राइम ब्रांच कह रही है या पुलिस कह रही है, उसकी रिपोर्टिंग करना defamatory नहीं हो सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. इस पर शिल्पा के वकील ने कहा कि मीडिया के कुछ लोग राज कुंद्रा के मामले में उनकी मां, बच्चे और परिवार का नाम घसीट रहे हैं.शिल्पा के वकील ने एक यू-ट्यूब यूजर द्वारा बनाए गए वीडियो का हवाला दिया, मामले में एक डिफ़ेंडेड हैं. कोर्ट ने कहा- मैं आपको एक डिफ़ेंडेड का एक उदाहरण लेकर अन्य सभी डिफ़ेंडेड पर लागू नहीं होने दूंगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि आप मुझसे जो करने की उम्मीद कर रहे हैं उसका प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत गंभीर परिणाम होगा.इस मामले पर कोर्ट ने कहा- आप मुझे मलिशियस बातें कहने वाले डिफ़ेंडेड के व्यक्तिगत उदाहरण दीजिए मैं उस पर गौर करूंगा लेकिन पुलिस स्रोतों पर आधारित खबर को मलेशियस और अपमानजनक नहीं कहा जा सकता

शिल्पा शेट्टी ने अपनी याचिका में कहा था कि कई मीडिया संस्थानों ने बिना किसी आधार पर उनके खिलाफ गलत खबरें चलाई है. याचिका में शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट में अपील की है कि वो आदेश दें की इस तरह के आर्टिकल छापने वाले उसे डिलीट करें और माफ़ी माँगे. साथ ही शिल्पा ने 25 करोड़ की मानहानि का दावा भी ठोका है.

शिल्पा ने अपनी याचिका में कहा है कि पॉर्न मामले में उनके पति आरोपी है लेकिन मीडिया ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है. एक्ट्रेस ने कहा है कि इस वजह से पब्लिक, फैंस, फॉलोवर्स और उनके ब्रैंड वैल्यू पर गलत असर पड़ रहा है.

आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने हंगामा 2 से काफी सालों बाद कमबैक किया है. पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो इस मामले में पति का साथ दे रही थीं. पुलिस ने कहा है कि शिल्पा की संलिप्तता अभी तक सामने नहीं आई है.