बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने बॉलीवुड अभिनेता विजय राज (Vijay Raaz) को छेड़छाड़ के मामले में अंतरिम राहत दे दी है. हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने बॉलीवुड अभिनेता विजय राज (Vijay Raaz) को छेड़छाड़ के मामले में अंतरिम राहत दे दी है. हाई कोर्ट ने विजय राज पर चल रहे केस की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्दश दिया है. विजय राज पर फिल्म ‘शेरनी’ (Sherni) की एक महिला क्रू मेंबर के साथ छेड़छाड़ और उनका पीछा करने का आरोप लगा है.
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि विजय राज के खिलाफ गोंदिया जिले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. विजय राज के खिलाफ 3 नवंबर, 2020 को गोंदिया के रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत के बाद विजय राज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी.
अभिनेता विजय राज ने अपनी इस याचिका में कहा था कि फिल्म क्रू सदस्य महिला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत का मकसद अभिनेता की छवि खराब करना और लोकप्रियता हासिल करना है. अपनी इस याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला के साथ उन्होंने किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया. उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न केवल तभी मान्य होता है जब या तो शारीरिक संपर्क हो, पोर्नोग्राफी दिखाई जाए या शारीरिक संबंध की मांग की जाए. दिग्गज अभिनेता का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है, जो कि यौन उत्पीड़न का कैटेगरी में आए.
राज ने अपनी सफाई में कहा था कि वह पहली बार गोंदिया गए थे. वह सेट पर नए थे, इसलिए यह असिस्टेंट डायरेक्टर का काम था कि उन्हें कॉल टाइमिंग्स और दूसरी अन्य चीजों के बारे में गाइड करे. जिस महिला ने विजय राज के खिलाफ शिकायत की है, वह फिल्म शेरनी की असिस्टेंट डायरेक्टर थी.